June 19, 2025

बहराइच जेठ मेला-अनुमति न देने सम्बन्धी प्रशासन के आदेश पर हस्तक्षेप करने से हाइकोर्ट ने किया इंकार

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बहराइच । दरगाह जेठ मेला के आयोजन हेतु प्रशासन द्वारा वर्तमान परिस्थिति में कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत अनुमति प्रदान न किये जाने के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-रिट सी-4426/2025 वक्फ नं0-19 दरगाह शरीफ बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य व सम्बद्ध याचिका पी0आई0एल0नं0-458/2025 मोहम्मद मसूद अली व 04 अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य तथा सम्बद्ध यचिका पी0आई0एल0-463/2025 अजय कुमार त्रिपाठी व 05 अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को सुनकर अपने आदेश दिनांक 17-05-2025 में प्रशासन द्वारा जेठ मेला के आयोजन हेतु अनुमति न दिये जाने सम्बन्धी आदेश को यथावत रखते हुये किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने से इन्कार किया गया है ।

दरगाह प्रबन्ध समिति को यह निर्देशित किया गया है कि समिति यह सुनिश्चित करेगी कि श्रद्धालु सीमित संख्या में नियमित रूप से आयें, जिससे किसी भी प्रकार की भगदड़ व अवांछित स्थिति की सम्भावना से बचा जा सके और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हों एवं प्रशासन के लिए कठिनाई उत्पन्न न हो।

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